क्या आप जानते हैं? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन

यह कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों का किसी समूह से जुड़ने या उसे छोड़ने से जुड़ा अधिकार है। कार्यक्षेत्र में ऐसे समूहों को अपने सदस्यों की बेहतरी के लिए कोई सयोजित गतिविधि करने का अधिकार होता है। नियोक्ता की नजर से यह कर्मचारियों के लेबर यूनियन बनाने के अधिकार को कहते हैं । 

चह मानव अधिकारों के तहत दिया जाने वाला अधिकार है। इनके लिए कानूनी प्रक्रिया है। हालांकि किसी भी समूह से कर्मचारी अनौपचारिक रूप से भी जुड़ने का अधिकार रखता है। पन हर स्थिति में कुछ कानूनी सीमाएं लागू होगी।